घर में महिलाएं कितना गोल्ड ज्वैलरी रख सकती हैं ताकि इनकम टैक्स विभाग जब्त न करे, जानिए क्या कहता है नियम
घर में आप कितना गोल्ड या गोल्ड ज्वैलरी आदि रख सकते हैं, इसका एक पूरा हिसाब है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसका पूरा खाका खींचा गया है.
आप अगर चाहते हैं कि घर में रखे सोने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त न करे उसकी लिमिट जान लेनी चाहिए. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि महिलाएं घर में कितनी गोल्ड ज्वैलरी रख सकती हैं, ये खबर आपके काम की है.
गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968?
भारत में पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 लागू था. इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी. हालांकि, यह एक्ट जून 1990 में खत्म कर दिया गया. उसके बाद सरकार ने सोना रखने की लिमिट को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया. अगर कोई महिला या व्यक्ति अपने पास कितना सोना रख सकते हैं, इसकी कोई कानूनी लिमिट तय नहीं है.
क्या कहता है CBDT?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 1994 में गोल्ड को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे. अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वैलरी मिलती है तो उसे टैक्स अधिकारी जब्त नहीं करेंगे. अगर किसी अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक गोल्ड ज्वैलरी मिलती है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा. किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य का 100 ग्राम तक के गोल्ड ज्वेलरी को जब्त नहीं किया जाएगा. हालांकि बिना इनकम सोर्स के इससे ज्यादा सोना पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है.
टैक्स का नियम
अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा. इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में भी करना होगा. कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है.