कोरोना ने थामी दिल्ली की रफ्तार, बंद रहेंगे निजी दफ्तर, बस-मेट्रो चालू; जानें हर सवाल का जवाब

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राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे है। नाइट कर्फ्यू, येलो अलर्ट, वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब निजी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। हालांकि जरूरी सेवा से जुड़े निजी कार्यालयों के प्रबंधन कार्यालय चालू रहेंगे।

फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यहां कुछ ऐसे सवालों को लेकर जवाब दे रहे है जिससे पाबंदियों को लेकर आपके मन में दुविधाएं दूर कर सकें…।

प्रश्न: किन कंपनियों के कर्मचारी को ऑफिस बुलाने की अनुमति है।

उत्तर: सिर्फ जरूरी सेवा जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा व मेडिक्लेम, दवाई कंपनियों के प्रबंधन, भंडारण व निजी सुरक्षाकर्मी को कार्यालय आने की अनुमति है। इसके अलाला जरूरी सेवाओं की एक पूरी सूची है उन सभी को मंजूरी मिली हुई है।

प्रश्न: क्या रेस्टोरेंट खुलें रहेंगे।

उत्तर: जी हां, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे क्योंकि भोजन को जरूरी सेवा में रखा गया है। हालांकि आप वहां बैठकर नहीं खा सकेंगे। आप वहां से पैक कराकर ले जा सकते है।

प्रश्न: मैं मोटर कंपनी के सर्विस सेंटर पर काम करता हूं, क्या मेरा ऑफिस खुला रहेगा।

उत्तर: डीडीएमए आदेश के मुताबिक वाहन सर्विस सेंटर के कार्यालय जरूरी सेवा में शामिल नहीं है इसलिए बंद रहेगा।

प्रश्न: सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेगी या चलेगी।

उत्तर: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चलती रहेगी। मेट्रो, बस टैक्सी, ऑटो समेत अन्य परिवहन साधनों पर कोई पाबंदी नहीं है।

प्रश्न: बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे।

उत्तर: बाजार खुलेंगे। निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश है बाजार की दुकानों को नहीं। वह पहले की ही तरह सम विषण की तरह खुलेंगे।

प्रश्न: अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा।

उत्तर: वीकेंड कर्फ्यू हटाने को लेकर कोई आदेश नहीं है, यह आगे भी लगेगा, इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा से जुडे़ ही खुलेंगे। उसमें बहुत सी सेवाओं के लिए ई-पास जरूरी होगा।

प्रश्न: क्या ई-पास लेकर गैर जरूरी निजी कार्यालय खोले जा सकते है।

उत्तर: नहीं, गैर जरूरी श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को खोलने के लिए कोई ई-पास की व्यवस्था नहीं है, सभी को 100 फीसदी घर से काम करना होगा।

प्रश्न: मैं निजी कंपनी में कार्यरत हूं। तो क्या मैं सड़क पर भी नहीं निकल सकता हूं।

उत्तर: ऐसा नहीं है। अगर आप निजी कंपनी में काम करते है। आपका ऑफिस बंद है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सड़क पर नहीं निकल सकते। आप निकल सकते है मगर सरकार की अपील है कि घर से बहुत जरूरत होने पर निकले। नाइट कर्फ्यू के दौरान आप नहीं निकल सकते है।

प्रश्न: क्या मैं सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल पर खा सकता हूं।

उत्तर: नहीं, आप रेस्टरेंट ही नहीं बल्कि सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल पर खाने पर पाबंदी है। वहां से पैक कराकर ले जा सकते है।

निजी कंपनियों में ये है छूट वाली श्रेणी

बैंक, गैर बैकिंग सेवाएं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, निजी सुरक्षा कंपनी, आरबीआई व उससे जुड़ी संस्थाएं, लेनदेन को लेकर परिचालन करने वाली कंपनियां, जरूरी सेवा से जुड़ी कंपनी, दवाई कंपनियों का प्रबंधन कार्यालय। साथ ही मीडिया कार्यालय, अस्पताल, क्लीनिक, स्वास्थ्य जांच वाले लैब समेत अन्य जरूरी सेवा से जुड़े संस्थान।

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