बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश, दिल्ली की अदालत ने लिया संज्ञान, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा.

6 बालिग महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है. डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

महिला पहलवानों की ओर से दायर एफआईआर पर ये चार्जशीट दायर हुई थी. पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर (Vinod Tomar) के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं.

बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट जंतर मंतर पर अप्रैल के महीने में दूसरी बार प्रदर्शन करने बैठे थे. नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पहलवानों ने संसद तक मार्च करने का निर्णय लिया. दिल्‍ली पुलिस ने उन्‍हें रास्‍ते में ही रोक दिया था. जंतर-मंतर से पहलवानों का सामान भी हटा दिया गया था. इसके बाद पहलवान अपना मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे. लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया था.

अब सभी पहलवान अपने अपने घर पर हैं. हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया को कुश्ती का अखाड़ा बना लिया था लेकिन अब सभी पहलवान सोशल मीडिया से दूर हो गए हैं. लेकिन पहलवानों का कहना है कि वह अभी भी बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं.

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