इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल समेत 11 के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा- देशद्रोह के पर्याप्त सबूत

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दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल पर आरोप तय किए हैं. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन भटकल पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय किए.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया लगता है आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची.

कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल कई भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा. कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल की चैट से सूरत में न्यूक्लियर बम प्लानिंग के बारे में खुलासा होता है. और ब्लास्ट से पहले वहां से मुसलमानों को हटाने की योजना भी बनाई थी. कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल न केवल एक बड़ी साजिश में शामिल था बल्कि उसने IED बनाने में भी सहायता की.

हैदराबाद में किया था बम विस्फोट

हैदराबाद के दिलसुखनगर में साल 2013 में हुए दोहरे बम विस्फोट में यासीन भटकल को फांसी की सजा सुनाई गई थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 13 दिसंबर 2016 को हुई सुनवाई में यासीन भटकल सहित मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों को हैदराबाद ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया था.

हैदराबाद दिलसुखनगर धमाकों में यासीन का भाई रियाज भटकल भी शामिल था. हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में 21 फरवरी, 2013 को दोहरा विस्फोट हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 130 लोग घायल हो गए थे. विस्फोट के छह महीने बाद यासीन भटकल को नेपाल की सीमा के निकट बिहार के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया था. उल्लेखनीय है कि दिलसुखनगर में 21 फरवरी, 2013 को एक भीड़भाड़ वाले इलाके में 100 मीटर की दूरी पर दो विस्फोट हुए थे.

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