बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट रूम में चला CM केजरीवाल के ड्राईंगरूम वाला VIDEO
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को एक अदालत ने खारिज कर दी. बिभव को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल दोपहर 12 बजे से पुलिस स्टेशन में मौजूद है, उनकी गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि उनके खिलाफ आईपीसी 308 समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और कोई ऐसी धारा नहीं लगी है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो.
इसका विरोध करते हुए एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि बिभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद यह अदालत के आदेश में दर्ज किया गया कि दोपहर 4 बजे बिभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है. कोर्ट ने कहा, “आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गया है. इसलिए इस पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता, याचिका निष्प्रभावी हो गई है.”