अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की CBI की अर्जी
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बार फिर से देशमुख की अर्जी पर स्टे को एक्सटेंड करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब अनिल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल से कल बाहर आ जा जाएंगे.
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस मामले की जांच कर रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के इस 73 वर्षीय नेता को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एमएस कार्णिक की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर को इस मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि कोर्ट ने कहा था यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए समय मांगा था.
सीबीआई की याचिका पर जनवरी में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
इसके बाद जांच एजेंसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से देशमुख को जमानत देने संबंधी आदेश को रोकने का अर्जी थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 दिसंबर तय की थी. इस बीच सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट में छुट्टियों के चलते जनवरी 2023 में ही इस पर सुनवाई होने की संभावना था.
ऐसे में सीबीआई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह के जरिये हाईकोर्ट जज जस्टिस कार्णिक से देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक को 3 जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी.
एनसीपी नेता अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पिछले साल नवंबर से जेल में हैं. इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ईडी के मामले में हाईकोर्ट इस अक्टूबर में ही उन्हें जमानत दे चुकी है. ऐसे में सीबीआई केस में जमानत मिलने से देशमुख के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.