अब डीएल और आरसी साथ में रखने की जरुरत नहीं, दिल्ली में वाहन चालकों को बड़ी राहत

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दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए यह राहत की खबर है कि अब वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित आरिजनल पेपर साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। डिजी लाकर में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी वैध दस्तावेज हैं।

परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि दिल्ली में वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मांगे जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) डिजीलाकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार डिजिलाकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एव पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग ने कहा है कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट मान्य हैं।

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा डिजीलाकर और एम-परिवहन एप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रानिक फार्म को विधिवत स्वीकार करती हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की साफ्ट कापी किसी अन्य रूप में रखने पर स्वीकार्य नहीं है। इन एप को अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कापी स्कैन पर लोड कर सकते हैं।

बता दें कि डिजिटल लाकर केंद्र सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम में से एक है। जो कुछ माह पूर्व शुरू किया जा चुका है। डिजिटल लाकर का उद्देश्य दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच में ई-दस्तावेजों के आदान-प्रदान को सक्षम करना है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। अब लोग अपने मोबाइल में डिजीलाकर और एम-परिवहन एप में अपने गाड़ी के कागजात डिजिटल तरीके से रख सकते हैं। इससे इनके खोनें का भी डर नही है।

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