GST Council Meeting: कहां घटा जीएसटी, कहां बढ़ा, वित्त मंत्री ने बैठक के बाद किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई. जीएसटी काउंसिल की जैसलमेर में हुई बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर किसान काली मिर्च और किशमिश बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
इस बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव और नई नीतियों को लेकर बड़े फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने मजबूत चावल कर्नेल (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल) पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया है. यह फैसला समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए खाद्य पदार्थों पर लागू होगा.
सीतारमण ने बताया कि ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स, जिनमें 50% से अधिक फ्लाई ऐश होता है, उन पर अब 12% जीएसटी दर लागू होगी. इसके अलावा, खाद्य उत्पादों के लिए उपयोग होने वाले इनपुट पर 5% की रियायती दर का विस्तार किया गया है. यह योजना विशेष रूप से उन खाद्य पदार्थों पर लागू होगी जो कमजोर वर्गों को मुफ्त में वितरित किए जाते हैं.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने पर जीएसटी लागू नहीं होगा. इसके अलावा, पेमेंट एग्रीगेटरों को ₹2,000 से कम के लेन-देन पर छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट पेमेंट गेटवे पर लागू नहीं होगी. फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी पर अभी विचार नहीं किया गया है. फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर जीएसटी की चर्चा हुई लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया.