रकबर खान मॉब लिंचिंग: 4 आरोपी दोषी करार, सभी को 7-7 साल जेल की सजा, कोर्ट ने एक को किया बरी

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राजस्‍थान के अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है. रकबर मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है. एक आरोपी को बरी कर दिया गया है.

चारों दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, नवल किशोर नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्‍त कर दिया है. बता दें कि 20 जुलाई 2018 को अलवर के रामगढ़ इलाके के लालदंडी गांव में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने 28 साल के रकबर उर्फ अकबर खान और उसके साथी असलम की कथित तौर पर बुरी तरह से पिटाई कर दी थी. इस घटना में रकबर की मौत हो गई थी.

बता दें कि असलम घटनास्थल से किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन बेरहमी से हुई पिटाई के बाद बुरी तरह से घायल रकबर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी. इस घटना से सनसनी फैल गई थी. राष्‍ट्रीय स्‍तर पर भी इसकी चर्चाएं हुई थीं. मॉब लिंचिंग को लेकर देशभर में बवाल मचा था. इस मामले में साल 2019 में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी, जिनमें से 4 को दोषी ठहराया गया और 1 को बरी कर दिया गया. इस मामले में 67 लोगों को गवाह बनाया गया था और 129 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी. 20 जुलाई 2018 की रात को दिल दहला देने वाली यह घटना हुई थी.

एडीजे संख्या-एक अलवर कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के इस मामले में फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 1 आरोपी का बरी कर दिया गया. न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी परमजीत, धर्मेन्द्र, नरेश और विजय को 304 पार्ट 1 और 323 और 341 में दोषी करार दिया. चारों दोषियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अन्य आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी कर दिया.

राजस्‍थान सरकार करेगी फैसले की समीक्षा

अलवर के रकबर मॉब लिंचिंग मामले में अदालत के आदेश पर राजस्‍थान सरकार ने अपना रुख स्‍पष्‍ट किया है. प्रदेश सरकार फैसले का रिव्यू कराएगी. गुरुवार को अदालत ने इस मामले के 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट ने किन परिस्थियों में दोषियों को महज 7 साल की सजा सुनाई है, इसका अध्ययन किया जाएगा.

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