इस बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़ी भीड़, RBI के आदेश से लोगों में मचा हड़कंप
भारतीय रिजर्व बैंक के एक आदेश के बाद डभोई के श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक (Shree Mahalaxmi Mercantile Co-operative Bank Ltd) के बाहर पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई.
दरअसल इस बैंक की माली हालत बिगड़ने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की और से बैंक पर कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं. अगले छह महीने तक ये कंट्रोल जारी रहेंगे.
रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक अब श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक नया लोन नहीं दे सकेगा और साथ ही में नया निवेश भी नहीं कर सकेगा. वहीं अब बैंक में खाता रखने वाले भी अपने अकाउंट से महज 20 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे.
रिजर्व बैंक ने कहा कि अब उसकी पहले से लिखित अनुमति के बगैर श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक कोई भी कर्ज और एडवांस नहीं देगा या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा. कोई भी नया निवेश करें, उधार लेने और नए जमा की मंजूरी सहित किसी भी किसी भी तरह के भुगतान के लिए पहले रिजर्व बैंक से लिखित मंजूरी लेनी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला नहीं माना जाना चाहिए.
श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक अपनी फाइनेंसियल हालत में सुधार होने तक कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा. भारतीय रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ये निर्देश 3 मार्च, 2023 के बाद से छह महीने तक के लिए लागू रहेंगे. इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी. गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल के अंत में कई कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक ने ये जुर्माना इन बैंकों के कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियों को लेकर लगाया था.